कोण्डागांव (इंद्रावती पोस्ट) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 सितम्बर 2026 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।
जिस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के कुशल नेतृत्व में जिला न्यायालय कोण्डागांव में तीन खण्डपीठ का गठन किया गया है एवं तालुका स्तर में नारायणपुर में दो खण्डपीठ व केशकाल में एक खण्डपीठ का गठन किया गया है तथा राजस्व प्रकरणों हेतु राजस्व न्यायालय कोण्डागांव और नारायणपुर मे एक-एक खण्डपीठ गठन कर नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही सम्पन्न होगी। इस
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में ऐसे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से त्वरित और सरल निराकरण करना है, जिनका समाधान समझौते के आधार पर संभव है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण, वेक अनादरण, बैंक एवं ऋण संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को रखा जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को समय, धन एवं अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिलती है। साथ ही आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण दोनो पक्षों के बिच सौहादपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी सहायक मिलती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई प्रकरण लोक अदालत में समझौते योग्य है, तो वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव / केशकाल व नारायणपुर से संपर्क कर दिनांक 12 सितम्बर 2026 नेशनल लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं।